शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत मानहानि के एक मामले में दोषी पाए गए हैं। गुरुवार को उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत की तरफ से 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी की तरफ से राउत के खिलाफ मुकदमा किया गया था।
क्या था मामला
भाजपा नेता की पत्नी मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ केस किया था। उनका कहना था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीरा भयंदर में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने के निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए थे। उन्होंने शिकायत की थी, ‘आरोपी की तरफ से मीडिया में दिए गए बयान अपमानजनक हैं। आम जनता के सामने मेरी छवि खराब करने के लिए आरोप लगाए गए हैं।’