Trump 30 Day Warning | US Foreign Nationals Registration Rules Update | अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम: 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी

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वॉशिंगटन DC10 घंटे पहले

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होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ‘अवैध विदेशियों को संदेश’ नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी दी है।

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (होम लैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट) ने वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया है। डिपार्टमेंट ने 30 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।

डिपार्टमेंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को टैग करते हुए X पर लिखा-

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अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को फेडरल सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प का अवैध विदेशियों के लिए साफ मैसेज है- तुरंत निकल जाओ और सेल्फ डिपोर्ट।

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सेल्फ डिपोर्ट करो, US में कमाया पैसा अपने पास रखो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ‘अवैध विदेशियों को संदेश’ हेडलाइन से एक पोस्ट में अधिकारियों की मंजूरी के बिना रह रहे विदेशी नागरिकों से खुद को सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए कहा है। इसमें ऐसा करने से होने वाले फायदों की लिस्ट भी दी गई है।

पोस्ट में कहा गया है, “सेल्फ डिपोर्ट सुरक्षित है। अपनी सुविधा के मुताबिक फ्लाइट चुनकर निकलें। अगर आप गैर-आपराधिक अवैध विदेशी के तौर पर सेल्फ डिपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका में कमाए धन को अपने पास रखें।

पोस्ट में यह भी कहा गया है कि सेल्फ डिपोर्ट से भविष्य में वैध तरीके से अमेरिका आने के लिए मौके खुले रहेंगे। अगर किसी इंसान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो खुद को सेल्फ डिपोर्ट कर सके तो वह सब्सिडी वाली फ्लाइट इस्तेमाल कर सकता है।

H-1बी वीजा वालों पर सबसे ज्यादा असर ट्रम्प सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो H-1बी वीजा या स्टूडेंट परमिट पर अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां H-1बी वीजा वाला कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है, लेकिन तय समय के भीतर अमेरिका नहीं छोड़ता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

86 हजार से 4.30 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है डिपार्टमेंट ने कहा कि वक्त रहते अधिकारियों को जानकारी न देने वाले विदेशियों की जैसे ही पहचान की जाएगी उन्हें तत्काल अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को देश छोड़ने का लास्ट मैसेज मिला है और आप उसके बाद भी रुके रहे तो हर दिन 998 डॉलर (86 हजार रुपए) का ​​जुर्माना लगेगा।

अगर आप दावा करने के बाद भी सेल्फ डिपोर्ट नहीं करते हैं तो 1000-5000 डॉलर (86 हजार से 4.30 लाख रुपए) का जुर्माना लगेगा। अगर सेल्फ डिपोर्ट करने में नाकाम रहते हैं, तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है।

ट्रम्प जल्द ही गोल्ड कार्ड स्कीम शुरू करने वाले हैं ट्रम्प सरकार जल्द ही अमेरिकी नागरिकता पाने की ख्वाहिश रखने वाले विदेशी नागरिकों के लिए गोल्ड कार्ड स्कीम शुरू करने वाली है। एक गोल्ड कार्ड की कीमत 5 मिलियन डॉलर (44 करोड़ भारतीय रुपए) है।

ट्रम्प सरकार 10 लाख गोल्ड कार्ड का टारगेट लेकर चल रही है। प्रशासन का मानना है कि यह ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया में 3.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे खरीद सकते हैं। अमेरिकी सरकार इस प्रोग्राम से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल देश के कर्ज को कम करने के लिए करेगी।

ट्रम्प सरकार का मानना है कि दुनिया में 3.7 करोड़ लोग गोल्ड कार्ड खरीदने में सक्षम हैं।

ट्रम्प सरकार का मानना है कि दुनिया में 3.7 करोड़ लोग गोल्ड कार्ड खरीदने में सक्षम हैं।

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