restrictions of GRAP 4 invoked in Delhi NCR these things are still banned – दिल्ली- NCR में हटा दी गईं GRAP

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GRAP- 4 rule revoke: पलूशन की मार झेल रहे दिल्ली- एनसीआर के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को ‘गंभीर’ से सुधरकर ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में आ गई है। यानी हवा की सेहत में सुधार हुआ है। ‘जहरीली’ हवा का असर कम होते ही दिल्ली- एनसीआर में शनिवार को GRAP- 4 के तहत लागू सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। लेकिन GRAP के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के सारे नियम अभी भी लागू रहेंगे।

हटा दी गईं GRAP- 4 की सारी पाबंदियां
दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते पलूशन को देखते हुए 5 नवंबर, 2023 को ग्रेडेड रिस्पांस ऐक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को एक आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। यानी 18 नवंबर से GRAP- 4 के तहत लागू सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है।

लागू रहेंगे तीसरे चरण तक के नियम
CAQM ने आदेश जारी कर GRAP के चौथे चरण को रद्द कर दिया है लेकिन दिल्ली- एनसीआर में अभी भी इसका पहला, दूसरा और तीसरा चरण लागू रहेगा। बता दें कि पलूशन रोकने के लिए गुरुवार को दिल्ली सरकार ने एक विशेष कार्य बल (STF) का गठन किया था। इसका काम GRAP के नियमों पर निगरानी रखना है।

हटाए गए ये बैन
18 नवंबर से GRAP के चौथे चरण तक की सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। अब तक दिल्ली में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर रोक, सड़कों और हाईवे पर निर्माण कार्य पर रोक, सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों को फ्रॉम होम करने का आदेश, सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक, सरकारी-गैर सरकारी स्कूल बंद करने का आदेश, आदि था जो आज से हटा दिया गया है। यानी अब ये सारे नियम लागू नहीं होंगे। यह फैसला पलूशन में हो रही सुधार के बाद लिया गया है।   

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