Former ED director Sanjay Mishra to get new responsibility in CEIB | इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हैं संजय मिश्रा; 15 सितंबर को खत्म हुआ कार्यकाल

नई दिल्ली12 मिनट पहले

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ED डायरेक्टर के तौर पर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूर्व प्रमुख संजय मिश्रा को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार, मिश्रा को सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (CEIB) में लिए जाने की संभावना है। CEIB राजस्व विभाग के तहत काम करता है। इसका काम इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), राजस्व गुप्तचर निदेशालय, CBI, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और दूसरी एजेंसियों के बीच कॉर्डिनेशन बनाए रखना है।

CEIB आर्थिक और वित्तीय अपराधों की सूचनाएं जमा कर उन पर निगरानी करता है। संजय मिश्रा के यहां आने से उनके अनुभव का लाभ ब्यूरो को मिल सकेगा। मिश्रा के ED डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल 15 सितंबर को पूरा हुआ है।

ED और CBI को मिलाने की थी चर्चाएं
पहले चर्चाएं थीं कि ED और CBI की एक संयुक्त एजेंसी बनाकर उसमें मिश्रा को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इसमें कानूनी बाधाएं तो थीं ही, सीबीआई के भीतर भी सहमति नहीं बन पा रही थी। CBI दिल्ली पुलिस विशेष एक्ट के तहत काम करती है, नया पद बनाने के लिए संसद में बिल पास कराना पड़ता।

ED के प्रभारी डायरेक्टर बनाए गए राहुल नवीन

संजय मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद राहुल नवीन को ईडी का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बिहार के रहने वाले राहुल 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। वे ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी और विशेष निदेशक हैं। नए निदेशक की औपचारिक नियुक्ति होने तक वे निदेशक की जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरी खबर पढ़ें…

4 साल 10 महीने तक ED निदेशक रहे संजय मिश्रा

  • 19 नवंबर 2018 को केंद्र सरकार ने संजय को दो साल के लिए ED का डायरेक्टर बनाया। 2020 में जब कार्यकाल खत्म होना था, तभी सरकार ने उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दे दिया।
  • 27 नवंबर 2020 को NGO कॉमन कॉज ने संजय मिश्रा के एक साल के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन निर्देश दिया कि आगे कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाए।
  • 14 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार दो नए अध्यादेश लाई, जिसके जरिए ED और CBI के डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये अध्यादेश थे- केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC (संशोधन) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी DSPE (संशोधन) अध्यादेश।
  • इसके बाद केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2021 को संजय मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया। इस तीसरे एक्सटेंशन के बाद संजय मिश्रा 18 नवंबर 2023 तक के लिए ED डायरेक्टर बनाए गए।
  • इस एक्सटेंशन के खिलाफ याचिका दायर की। 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ED के डायरेक्टर संजय मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के फैसले को अवैध बताया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून बनाकर कार्यकाल विस्तार कर सकती है, लेकिन अध्यादेश से ऐसा करना वैध नहीं है। साथ ही कहा कि कार्यकाल विस्तार देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक पद छोड़ना होगा।
  • केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर तक उनका कार्यकाल बढ़ाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों और देश का हित देखते हुए मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, पर 15 सितंबर को आधी रात के बाद संजय मिश्रा पद पर नहीं रहेंगे।

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