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न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी करार देते हुए उन पर 36 करोड़ 40 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप की वर्षों पुरानी योजना में ऐसे वित्तीय विवरण पेश किए गए जिससे ऐसा भ्रम पैदा हो कि उनकी संपत्तियां वास्तव में बहुत मंहगी हैं और इस प्रकार खुद को अधिक अमीर दिखाकर ट्रंप बैंकों से बेहतर शर्तों पर ऋण हासिल करने, ब्याज बचाने और ऐसी परियोजनाएं पूरी करने में कामयाब रहे जो उनके बूते के बाहर थीं।
ट्रंप के खिलाफ 2022 में दर्ज था केस
ट्रंप को तीन वर्ष के लिए न्यूयॉर्क के किसी भी कार्यालय में अधिकारी या निदेशक के पद पर काम करने पर भी रोक लगाई गई है। न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ढाई महीने की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। ट्रंप के खिलाफ यह मामला न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने 2022 में दर्ज कराया था। पूर्व राष्ट्रपति के वकील ने फैसला आने के पहले ही कह दिया था कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे। (एजेंसी)
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