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Court Upholds Aditya Pancholi Conviction In Assault Case Gives Actot Relief From Jail Term – Amar Ujala Hindi News Live

Court Upholds Aditya Pancholi Conviction In Assault Case Gives Actot Relief From Jail Term

आदित्य पंचोली
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


आदित्य पंचोली ने साल 2005 में पार्किग विवाद पर अपने एक पड़ोसी के साथ मारपीट की थी। इस मामले में उन्हें कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई थी। अब इस सजा में बदलाव किया गया है, अच्छे व्यवहार के कारण एक्टर आदित्य पंचोली को इस सजा से राहत मिल गई। 

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सजा से मिली राहत 

मुंबई की एक सत्र अदालत ने आदित्य पंचोली को 2005 में हुए पार्किंग मारपीट मामले में दोषी माना है। लेकिन इस मामले में मजिस्ट्रेट ने जो एक साल की जेल की सजा एक्टर को सुनाई थी, उसमें बदलाव किया गया है। आदित्य पंचोली के अच्छे व्यवहार के कारण, एक बॉन्ड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया है।

पीड़ित को मुआवाजा देने का निर्देश दिया

सत्र अदालत ने 59 साल के अभिनेता आदित्य पंचोली को मारपीट मामले पीड़ित प्रतीक पशीने को मुआवजा देना का आदेश भी दिया है। एक्टर आदित्य, पीड़ित को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देंगे। पीड़ित प्रतीक, आदित्य के पड़ोसी हैं। साल 2005 में आदित्य और प्रतीक के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हुअ, जिसमें आदित्य ने प्रतीक से मारपीट की, इस मारपीट में प्रतीक को गंभीर चोट आई थी। 

पहले एक साल की सजा सुनाई गई 

अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने नवंबर 2016 में आदित्य पंचोली को  मारपीट मामले में दोषी पाया था और एक साल के कारावास यानी जेल की सजा सुनाई थी। आदित्य पंचोली ने इस मामले में सजा के खिलाफ अपील की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीजी ढोबले ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पंचोली की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और कहा कि उन्हें जेल की सजा काटने की जरूरत नहीं है। 

आदित्य पंचोली पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं। कंगना रनौत ने भी कुछ साल पहले उन पर परेशान करने, घर में कैद करने और मारपीट करने जैसे आरोप लगाए थे। 

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