Imran Khan | तोशाखाना मामले में इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 साल की सजा की निलंबित

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakhana Case) में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) की सजा को निलंबित कर दिया है ।

जानकारी के लिए बता दें कि आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई थी। सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।

तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए। खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया।



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