[ad_1]
![]()
इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakhana Case) में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) की सजा को निलंबित कर दिया है ।
जानकारी के लिए बता दें कि आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई थी। सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी।
Islamabad High Court (IHC) suspends the sentence of Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) founder Imran Khan and his spouse, Bushra Bibi, in the Toshakhana case: Pakistan’s Geo News
(File photo) pic.twitter.com/HtDVnO487X
— ANI (@ANI) April 1, 2024
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।
तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए। खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया।
[ad_2]
Source link
