Arvind Kejriwal ED Summon Controversy; Atishi | Manish Sisodia Sanjay Singh Liquor Scam | केजरीवाल के खिलाफ ED की शिकायत पर फैसला आज: 5 समन पर भी पेश नहीं हुए थे दिल्ली CM; राउज एवेन्य कोर्ट में 4 बजे सनवाई

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नई दिल्ली8 मिनट पहले

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केजरीवाल के खिलाफ ED ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 फरवरी को शिकायत दर्ज की थी।

दिल्ली शराब नीति घोटाले में जांच कर रही ED CM अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है। केजरीवाल अभी तक पेश नहीं हुए हैं। इसे लेकर ED ने 3 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिसपर आज (7 फरवरी) शाम को फैसला आ सकता है।

उधर, कोर्ट में ED की शिकायत को लेकर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा- भाजपा और मोदी अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए ED का इस्तेमाल कर रही है और अरविंद केजरीवाल इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं।

ED ने केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को बुलाया था। ED ने इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली CM को समन भेजा था। चौथे समन पर केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। शराब नीति केस में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP सांसद संजय सिंह जेल में हैं।

अप्रैल 2023 में शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल से CBI ने अपने ऑफिस में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी।

अप्रैल 2023 में शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल से CBI ने अपने ऑफिस में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी।

ED को गिरफ्तारी का अधिकार, केजरीवाल कोर्ट जा सकते हैं
कानून के जानकारों के अनुसार, CM केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ED उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है।

PMLA के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ED समय दे सकती है। फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। PMLA एक्ट में नोटिस की बार-बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है।

अगर CM केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं।

वहीं, केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ED को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकती है।

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