Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु बिना पंजीकृत वसीयत छोड़े हुई हो, उसके निकटतम परिवार के सदस्यों को संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा।
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