Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने का कहना है कि जब एक महिला अधिकारी को सियाचिन में तैनात किया जा सकता है तो एक पुरुष को सेना में नर्स के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।
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