AAP MP Raghav Chadha s Government Bungalow Allotment Cancelled | कोर्ट ने कहा- AAP सांसद को टाइप-7 बंगले पर कब्जे का अधिकार नहीं

नई दिल्ली5 मिनट पहले

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आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित टाइप-7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ा सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार (6 अक्टूबर) अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगले में रहने का विशेषाधिकार दिया गया था। वे बंगले पर कब्जे के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। राज्यसभा सचिवालय ने मार्च में आप सांसद राघव चड्ढा के टाइप-7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द किया था।

राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, अब पटियाला हाउस कोर्ट ने सचिवालय के नोटिस को सही ठहराया है।

राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा की पात्रता पर सवाल उठाए
दरअसल, राज्यसभा सचिवालय का कहना है कि पहली बार सांसद बने राघव चड्ढा को टाइप-6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है। टाइप-VII बंगले में रहने का अधिकार उन सांसदों को है, जो पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं।

राघव चड्ढा ने राज्यसभा चेयरमैन से टाइप-7 बंगले के अपील की थी
वहीं, राघव चड्ढा ने कोर्ट को बताया कि 6 जुलाई 2022 में उन्हें पंडारा पार्क में स्थित टाइप-6 बंगला नंबर C-1/12 अलॉट किया गया था। आप सांसद ने 29 अगस्त 2022 को राज्यसभा चेयरमैन से टाइप-7 बंगला अलॉट करने का आग्रह किया था।

3 सितंबर को राज्यसभा कोटे से उन्हें दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-7 बंगला नंबर AB-5 अलॉट किया था। 9 नवंबर, 2022 को राघव चड्ढा टाइप-7 बंगले में शिफ्ट हुए थे।

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