बेंगलुरु29 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
विधायक एचडी रेवन्ना को 4 मई को अरेस्ट किया गया था।
बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार (17 मई) को जनता दल (सेक्युलर) विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को सेक्शुअल हैरेसमेंट केस में अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले 14 मई को एचडी रेवन्ना को एमपीएमएलए कोर्ट से भी कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़े किडनैपिंग केस में सशर्त जमानत मिल चुकी है।
JDS विधायक ने गुरुवार को यौन उत्पीड़न मामले में जमानत याचिका लगाई थी। इसमें रेवन्ना ने दावा किया कि रेप के आरोप बेटे प्रज्वल के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ नहीं।
हालांकि ACJM ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि मुख्य जमानत याचिका पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी।

जेल से रिहा होने के बाद एचडी रेवन्ना मैसुरु के चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा करने गए थे।
SIT की बोली- रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज हो
कर्नाटक सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने तर्क दिया कि अदालत को एचडी रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर देनी चाहिए। एसपी जयना कोठारी ने रेवन्ना की न्यायिक हिरासत की मांग की है।
विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में कहा कि रेवन्ना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में वापस भेजा जाए। हालांकि, रेवन्ना के वकील अरुण ने कहा कि उनके खिलाफ जमानती मामला दर्ज है।
एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और धमकी के आरोप हैं। कर्नाटक सरकार की बनाई SIT इसकी जांच कर रही है।
4 मई को गिरफ्तारी, 10 दिन बाद जमानत
एचडी रेवन्ना को अश्लील वीडियो केस से जुड़े किडनैपिंग केस में 4 मई को गिरफ्तार किया गया था। बाद में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 मई को उनकी सशर्त जमानत मंजूर करते हुए परप्पाना अग्रहारा जेल से रिहा करने के आदेश दिए थे। जज ने रेवन्ना को 5 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी।
कोर्ट में रेवन्ना को दो निजी जमानतदार भी पेश करने पड़े। अदालत ने रेवन्ना को SIT जांच में सहयोग करने और सबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया है। एचडी रेवन्ना, देवगौड़ा परिवार के पहले सदस्य हैं, जिन्हें किसी केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।
प्रज्वल के खिलाफ सेक्स स्कैंडल से जुड़ी 3 FIR

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक तीन FIR दर्ज की जा चुकी हैं। यह FIR 8 मई को बेंगलुरु में दर्ज की गई थी। यह शिकायत किसने दर्ज कराई है, SIT ने इसकी जानकारी नहीं दी है। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होने के बाद प्रज्वल जर्मनी चला गया, तब से अब तक उसकी कोई खबर नहीं है।
इधर, इंटरपोल प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों से प्रज्वल के नाम से इंडिया लौटने वाली फ्लाइट्स की टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रेवन्ना को म्यूनिख से बुधवार रात 12:30 बजे बेंगलुरु पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे।लेकिन अभी तक उसके लौटने की पुख्ता खबर नहीं मिली है।
प्रज्वल के चाचा पूर्व कर्नाटक CM एचडी कुमार स्वामी ने भी कहा है कि उनके भतीजे प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में होने के बावजूद उनसे संपर्क में नहीं थे।
